
x
Karnataka कर्नाटक: एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट ने शनिवार को एक बेटे को शराब के पैसे न देने पर अपनी मां की हत्या करने के जुर्म में उम्रकैद की सज़ा सुनाई। दोषी सी. शिवा रेड्डी है, जो मोलकालमुरु तालुक के कोप्पा गांव का रहने वाला है। उसने अपनी मां अंजिनम्मा की हत्या कर दी थी। शिवा रेड्डी शराब का आदी था और इसी बात पर अपनी मां से लड़ता रहता था। 25 नवंबर, 2023 को शाम करीब 6.45 बजे उसने अपनी मां की हत्या कर दी, जब उसने शराब के पैसे देने से मना कर दिया।
रामपुर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर वसंत विट्ठल असोडे ने मामले की जांच की और कोर्ट में चार्जशीट पेश की। सुनवाई करने वाले एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज वीरन्ना सोमशेखर ने आरोपी को हत्या का दोषी पाते हुए उम्रकैद की सज़ा सुनाई। सरकारी वकील शमशीर अली खान ने सरकार की तरफ से दलीलें रखीं।
TagsMothermurdersonlife imprisonmentमांहत्याबेटेउम्रकैदजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताजनता से रिश्ता.कॉमआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newssamacharहिंन्दी समाचार
Next Story





