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Bengaluru बेंगलुरु: राज्य की राजनीति में हलचल मचाने वाले मंत्री राजन्ना के खिलाफ हनीट्रैप मामले Honeytrap cases against में नया मोड़ आ गया है। मंत्री राजन्ना के बेटे परिषद सदस्य राजेंद्र ने सीएम सिद्धारमैया से मुलाकात की और दस्तावेजों के साथ हनीट्रैप मामले की जानकारी दी। इतना ही नहीं, वे अगले सप्ताह आधिकारिक शिकायत दर्ज कराने की तैयारी कर रहे हैं। इस संबंध में मंत्री केएन राजन्ना ने हनीट्रैप मामले को अदालत में लड़ने के लिए कानूनी विशेषज्ञों की सलाह पहले ही ले ली है और आईटी एक्ट और आईपीसी एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई होने की संभावना है। अब अगर इस हनीट्रैप के बारे में कानून क्या कहता है, इस पर गौर करें तो आईपीसी की धारा 384 के तहत 3 साल की जेल या जुर्माना हो सकता है। आईपीसी की धारा 385/389 गंभीर धमकी है और इसमें 10 साल तक की कैद हो सकती है। आईपीसी की धारा 120(बी) एक साजिश का अपराध है, आईपीसी की धारा 506 आपराधिक धमकी है और इसमें 2 से 7 साल तक की कैद हो सकती है।
देशभर में चर्चा का विषय बने हनीट्रैप मामले की जानकारी कांग्रेस आलाकमान को प्रदेश नेताओं से मिली है। सहकारिता मंत्री राजन्ना ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को फोन कर घटनाक्रम की जानकारी दी। साथ ही, पता चला है कि दोनों नेताओं से कहा गया कि इतने गंभीर मुद्दे पर सदन में चर्चा नहीं की जा सकती थी, बल्कि कांग्रेस पार्टी के मंच पर चर्चा की जानी चाहिए थी। हनीट्रैप मामले को सदन में उठाए जाने को लेकर मंत्रियों में मतभेद रहा है। कुछ का कहना है कि इससे पार्टी को नुकसान होगा, जबकि अन्य का तर्क है कि इससे ऐसे मामलों को रोकने में मदद मिलेगी। हालांकि, मंत्री राजन्ना ने कानूनी लड़ाई के साथ ही दिल्ली जाकर आलाकमान नेताओं से मुलाकात करने का फैसला किया है। राजन्ना ने कहा कि जांच की प्रकृति पर सीएम और गृह मंत्री फैसला करेंगे। हनीट्रैप मामला अब राजनीतिक और कानूनी चर्चाओं का केंद्र बन गया है। उत्सुकता है कि सरकार क्या कार्रवाई करेगी।
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