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Hassan हासन। कर्नाटक के हासन शहर की एक अदालत ने 2018 में गर्लफ्रेंड से दुष्कर्म और उसकी हत्या के मामले में गुरुवार को एक व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई। हासन की तृतीय अतिरिक्त सत्र अदालत ने आरोपी प्रवीण को अपनी गर्लफ्रेंड से दुष्कर्म और उसकी हत्या का दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई। युवती प्रवीण का जन्मदिन मनाने उसके पास आई थी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना 22 अप्रैल 2018 को हासन तालुक के कलकेरे गांव के पास हुई थी। हदलगरे निवासी प्रवीण ने प्रेम का झांसा देकर युवती को अपने पास बुलाया था। जब वह उसका जन्मदिन मनाने पहुंची, तो प्रवीण ने उसके साथ दुष्कर्म किया और बाद में गला दबाकर उसकी हत्या कर दी।
घटना के बाद हासन ग्रामीण पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की और अदालत में चार्जशीट दाखिल की। लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने प्रवीण को दोषी करार दिया। वहीं, दूसरे आरोपी थम्मन्ना को सबूत मिटाने के मामले में दो साल की कठोर कैद की सजा सुनाई गई।
इससे पहले अगस्त 2025 में भद्रावती की चौथी अतिरिक्त जिला एवं सत्र अदालत ने 2016 में एक स्कूल शिक्षक की हत्या के मामले में एक महिला समेत दो लोगों को फांसी और एक अन्य को सात साल की सजा सुनाई थी। मामले में दोषियों की पहचान 29 वर्षीय लक्ष्मी, उसके प्रेमी कृष्णमूर्ति उर्फ किट्टी (30) और शिवराजू उर्फ शिवु (32) के रूप में हुई थी। तीनों भद्रावती के जन्नापुरा स्थित एनटीबी रोड के रहने वाले थे।
भद्रावती पुलिस के अनुसार, सरकारी स्कूल शिक्षिका लक्ष्मी ने 2011 में कलबुर्गी में इम्तियाज अहमद से शादी की थी। 7 जुलाई 2016 को उसने लोहे की रॉड से वार कर अपने पति की हत्या कर दी थी। इसके बाद कृष्णमूर्ति और शिवराजू ने शव को नहर में फेंकने में उसकी मदद की थी।
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