
Karnataka कर्नाटक: प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट और सेशंस कोर्ट ने एक ऐसे आदमी को मौत की सज़ा सुनाई है जिसने सोते हुए कपल पर चाकू से हमला करके उनकी हत्या कर दी थी। 30 अगस्त, 2019 को नरसिंहराजपुर तालुक के कुसाबुरू गांव के सतकोली में धर्मैया और भारती की हत्या कर दी गई थी। गोविंदप्पा के खिलाफ हत्या के आरोप में केस दर्ज किया गया था।
कहा जाता है कि आरोपी का धर्मैया की पत्नी के साथ नाज़ायज़ रिश्ता था। महिला के भाइयों के कहने पर उसने ऐसा नहीं किया। उस समय गुस्से में गोविंदप्पा घर में घुस गया और सोते हुए कपल के सिर और गर्दन पर चाकू से वार करके उनकी हत्या कर दी। एन.आर.पुरा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया था। जांच करने वाली इंस्पेक्टर जे. मंजू ने कोर्ट में चार्जशीट फाइल की थी।
जज राजेश्वरी एन. हेगड़े, जिन्होंने ट्रायल किया, ने गोविंदप्पा को मौत की सज़ा और ₹20,000 का जुर्माना लगाया। प्रॉसिक्यूटर पी. वीणा ने सरकार की तरफ से दलीलें दीं।





