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बेंगलुरू: बल्लारी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (बीआईएमएस) अस्पताल में हुई मातृ मृत्यु को गंभीर मामला मानते हुए कर्नाटक लोकायुक्त ने कर्नाटक लोकायुक्त अधिनियम के तहत स्वत: संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया है। न्यायमूर्ति बीएस पाटिल ने अधिकारियों को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभागों के प्रमुख सचिवों, औषधि नियंत्रक, कर्नाटक चिकित्सा आपूर्ति निगम के एमडी तथा बीआईएमएस के अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति पाटिल ने अधिकारियों को सभी जिलों के उपायुक्तों तथा जिला स्वास्थ्य अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने का भी आदेश दिया तथा उन्हें अपने-अपने जिलों में विचाराधीन जीवन रक्षक दवाओं के संभावित प्रशासन से बचने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
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