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बेंगलुरु: कर्नाटक लोकायुक्त की विशेष अदालत ने मंगलवार को केंद्रीय जेल में कारावास के दौरान रिश्वतखोरी के एक मामले में शशिकला और इलावरासी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया। कोर्ट ने जमानत देने वाले लोगों के खिलाफ वारंट भी जारी कर दिया है. आरोप था कि एआईएडीएमके की पूर्व महासचिव शशिकला ने जेल के अंदर विशेष लाभ लेने के लिए अधिकारियों को 2 करोड़ रुपये की रिश्वत दी थी। यह भी आरोप लगाया गया कि शशिकला और इलावरासी जेल से खरीदारी के लिए बाहर गई थीं। इस संबंध में लोकायुक्त पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है. बेंगलुरु लोकायुक्त अदालत इस मामले को देख रही है और शशिकला, इलावरासी अदालत में पेश नहीं हुए थे। कोर्ट ने लोकायुक्त अधिकारियों को आरोपियों को हिरासत में लेकर कोर्ट में पेश करने को कहा था. मामले को 5 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत जयललिता की आय से अधिक संपत्ति के मामले में शशिकला और इलावरासी को चार साल की जेल हुई थी। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने पहले शशिकला और इलावरासी को सुविधाएं प्रदान करने के संबंध में जेल अधिकारियों के खिलाफ आरोपों को खारिज कर दिया था। शशिकला ने इस मामले में अपने खिलाफ कार्यवाही को रद्द करने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका भी दायर की थी।
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Triveni
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