कर्नाटक

Karnataka लोकायुक्त कोर्ट ने एसीपी की ज़मानत याचिका खारिज की

Subhi
4 Jan 2026 2:37 PM IST
Karnataka लोकायुक्त कोर्ट ने एसीपी की ज़मानत याचिका खारिज की
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बेंगलुरु: लोकायुक्त मामलों की स्पेशल कोर्ट ने शहर के चिक्काजला पुलिस स्टेशन के PSI शिवन्ना की बेल पिटीशन खारिज कर दी। वजह यह थी कि कोर्ट के रिकॉर्ड से पता चला कि आरोपी पुलिस स्टेशन का पांचवां ऑफिसर था जिसे लोकायुक्त पुलिस ने कम समय में पकड़ा था। यह चिक्काजला पुलिस स्टेशन में बड़े पैमाने पर फैले करप्शन का सबूत था।

उसने शिकायत करने वाले से अपने खिलाफ एक क्राइम में 'B' रिपोर्ट फाइल करने के लिए और अपने खिलाफ राउडी शीट बंद करने के लिए 1 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी। जज ने यह भी कहा कि लोग अपनी शिकायतें लेकर पुलिस स्टेशन जाने में हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि वे करप्शन की आंच का सामना नहीं कर पा रहे हैं।

स्पेशल कोर्ट ने शहर के मल्लेश्वरम सब-डिवीजन ACP, एच वी कृष्ण मूर्ति की बेल याचिका भी खारिज कर दी। उन्हें लोकायुक्त पुलिस ने तब पकड़ा और गिरफ्तार किया जब उन्होंने 24 दिसंबर को टाइम लिमिट के बाद बिजनेस चलाने की इजाज़त देने के लिए शिकायत करने वाले होटल मालिक से 50,000 रुपये में से 30,000 रुपये लिए थे। ACP ने कहा कि शिकायत करने वाले ने वॉशरूम जाते समय रिश्वत अपने एंटेचैंबर में टेबल की दराज में रख दी थी।

उसने दावा किया कि उसने न तो रिश्वत मांगी और न ही ली। प्रॉसिक्यूशन की आपत्तियों और पहली नज़र में यह दिखाने वाले मटीरियल पर विचार करते हुए कि आरोपी अधिकारी ने अपराध किया है, कोर्ट ने कहा कि गवाहों के बयान दर्ज होने तक कस्टडी में पूछताछ ज़रूरी है, ताकि डर से मुक्त माहौल और असरदार जांच पक्की हो सके।


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