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Karnataka कर्नाटक : उत्तर कन्नड़ ज़िले में 200 रुपये के लिए अपने सहकर्मी की बेरहमी से हत्या करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जो पहले हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा काट चुका था। यह घटना गुरुवार रात सिरसी तालुक के कामतागेरी गाँव में हुई और शुक्रवार सुबह प्रकाश में आई।
कामतागेरी निवासी आरोपी मंजूनाथ बसय्या चन्नय्या को 2002 में अपने ससुर की हत्या का दोषी ठहराया गया था और 14 साल जेल में बिताने के बाद 2016 में रिहा किया गया था। रिहाई के बाद से, वह पीड़ित रवीश गणपति चन्नय्या (35) के साथ दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम कर रहा था, जो उसी गाँव का रहने वाला था।
पुलिस ने बताया कि हत्या रात करीब 8:30 बजे कामतागेरी में वादीराज मठ के मेहराब के पास हुई। बकाया वेतन को लेकर बहस शुरू होने से पहले दोनों ने शराब पी थी। बताया जा रहा है कि रवीश पर मंजूनाथ के 500 रुपये बकाया थे। हालाँकि उसने पहले 300 रुपये चुका दिए थे, लेकिन बाकी 200 रुपये अभी भी बकाया थे। बकाया राशि न मिलने से गुस्साए मंजूनाथ ने कथित तौर पर रवीश पर कुदाल से हमला कर दिया, जिससे उसके सिर पर जानलेवा वार हुआ।
हत्या आरोपी के घर के ठीक सामने हुई। रवीश की पत्नी ने बाद में सिरसी ग्रामीण पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घटना के कुछ ही घंटों के भीतर सोंडा क्रॉस के पास मंजूनाथ को गिरफ्तार कर लिया।
जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कृष्णमूर्ति, पुलिस उपाधीक्षक गीता पाटिल, सीपीआई शशिकांत वर्मा और पुलिस उपाधीक्षक संतोष कुमार ने घटनास्थल का दौरा किया और जाँच की। पुलिस ने बताया कि मंजूनाथ ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए कहा कि वेतन विवाद और शराब के नशे में धुत गुस्से के कारण उसने हत्या की। अधिकारियों ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जाँच जारी रहने तक वह हिरासत में है।
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