Karnataka कर्नाटक : प्रशासनिक न्यायाधिकरण (केएटी) में कई अभ्यर्थियों ने मांग की है कि 384 पदों को भरने के लिए 29 दिसंबर, 2024 को कर्नाटक लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक पुन: परीक्षा को रद्द किया जाए क्योंकि परीक्षा में अनियमितताएं पाई गई थीं। केएटी के न्यायिक सदस्य एसवाई वटवती और प्रशासनिक सदस्य अमिता प्रसाद की पीठ ने मंगलवार को इस संबंध में कृष्णा और अन्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की। कुछ देर तक दलीलें सुनने के बाद पीठ ने कहा, 'केपीएससी के विचार सुने बिना कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया जा सकता'; और राज्य सरकार और केपीएससी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया। पीठ ने केपीएससी को अगली सुनवाई तक परीक्षा के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं करने का निर्देश देते हुए सुनवाई 30 तारीख तक के लिए स्थगित कर दी।
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