कर्नाटक

Karnataka : कर्नाटक ने एसबीआई और पीएनबी के साथ लेन-देन बंद किया

Renuka Sahu
15 Aug 2024 5:25 AM GMT
Karnataka : कर्नाटक ने एसबीआई और पीएनबी के साथ लेन-देन बंद किया
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बेंगलुरु BENGALURU : कर्नाटक सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के साथ अपने सभी लेन-देन बंद करने का फैसला किया है। ऐसा इन बैंकों में जमा राशि के मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं के चलते किया गया है।

सरकार ने एक सर्कुलर जारी कर सभी विभागों, सरकारी स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बोर्ड और निगमों तथा विश्वविद्यालयों को तत्काल प्रभाव से इन दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ अपने लेन-देन बंद करने, जमा राशि निकालने और अपने खाते बंद करने का निर्देश दिया है। विभागों को 20 सितंबर तक अनुपालन रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया गया है।
राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस कदम से कर्मचारियों के वेतन खातों या पेंशनभोगियों के खातों पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि ये व्यक्तिगत खाते हैं। कर्नाटक राज्य सरकार कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सीएस शदाक्षरी ने कहा कि इस फैसले का राज्य सरकार के कर्मचारियों के खातों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
परिपत्र के अनुसार, दोनों बैंकों के साथ सभी लेन-देन समाप्त करने का निर्णय कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड
(केआईएडीबी) और कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (केएसपीसीबी) द्वारा क्रमशः पीएनबी और तत्कालीन स्टेट बैंक ऑफ मैसूर (एसबीएम) में जमा की गई राशि में कथित अनियमितताओं के मद्देनजर लिया गया था। एसबीएम का 2017 में एसबीआई में विलय हो गया था। केआईएडीबी ने 14 सितंबर, 2011 को एक साल की सावधि जमा (एफडी) के रूप में बेंगलुरु में पीएनबी की राजाजी नगर शाखा में चेक के माध्यम से 25 करोड़ रुपये जमा किए थे। सेलम में बैंक की संकरी शाखा द्वारा दो रसीदें, एक 13 करोड़ रुपये की और दूसरी 12 करोड़ रुपये की दी गईं। सीएजी ने दोनों मामलों पर आपत्ति जताई एक साल बाद 13 करोड़ रुपये की एफडी को भुना लिया गया।
परिपत्र में कहा गया है, "हालांकि, दूसरी एफडी (12 करोड़ रुपये की) सर्कुलर में कहा गया है कि बैंक के खिलाफ 10 साल पहले मामला दर्ज किया गया था। दूसरे मामले में, केएसपीसीबी ने अगस्त 2013 में बेंगलुरु में तत्कालीन स्टेट बैंक ऑफ मैसूर की एवेन्यू रोड शाखा में एक साल के लिए एफडी के रूप में 10 करोड़ रुपये का निवेश किया था। सर्कुलर में कहा गया है, “अवधि समाप्त होने से पहले ही, बैंक अधिकारियों ने फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर एक निजी फर्म द्वारा लिए गए ऋण में पैसे समायोजित कर दिए। कई बैठकें करने के बावजूद बैंक ने पैसे नहीं लौटाए। यह मामला भी अब अदालत में है।” नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने भी दोनों मामलों पर आपत्ति जताई। इस पर कई बार लोक लेखा समिति (पीएसी) की बैठकों में भी चर्चा हुई। पीएसी की बैठकों में यह निर्णय लिया गया कि सरकार को दोनों बैंकों के साथ अपने सभी लेन-देन बंद कर देने चाहिए।


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