
बेंगलुरु: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को लोकप्रिय गायक सोनू निगम द्वारा दायर याचिका की सुनवाई 15 मई तक के लिए स्थगित कर दी। गायक ने हाल ही में शहर में एक संगीत समारोह के दौरान कथित तौर पर आपत्तिजनक बयान देने के लिए उनके खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी को चुनौती दी है, जब दर्शकों के एक समूह ने कन्नड़ गीत गाने की मांग की थी। न्यायमूर्ति शिवशंकर अमरन्नावर की अवकाश पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील को रजिस्ट्री द्वारा उठाई गई आपत्तियों को दूर करने का निर्देश देते हुए सुनवाई स्थगित कर दी। सोनू निगम के खिलाफ यह अपराध 2 मई को बेंगलुरु शहर के अवलाहल्ली पुलिस थाने में धर्म राज अनंथैया द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपी के बयान से न केवल कन्नड़ लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है, बल्कि उन्हें परेशानी भी हुई है।





