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बेंगलुरू BENGALURU : कर्नाटक उच्च न्यायालय Karnataka High Court ने मंगलवार को एक जनहित याचिका खारिज कर दी, जिसमें राज्य के कई भाजपा नेताओं द्वारा कथित घृणास्पद भाषण के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सरकारी अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की गई थी। यह देखते हुए कि याचिका राजनीति से प्रेरित प्रतीत होती है और याचिकाओं में आरोप बहुत सामान्य और अप्रमाणित हैं, मुख्य न्यायाधीश एन वी अंजारिया और न्यायमूर्ति के वी अरविंद की खंडपीठ ने मंड्या जिले के नागमंगला से मोहम्मद खलीलुल्ला द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया।
न्यायालय ने याचिकाकर्ता से यह भी पूछा कि वह इस तरह की याचिका दायर करके न्यायालय का दुरुपयोग क्यों कर रहा है और उसका समय क्यों बर्बाद कर रहा है।
याचिकाकर्ता ने राज्य और केंद्र सरकारों को निर्देश देने की मांग की कि वे संबंधित अधिकारियों को याचिका में प्रतिवादी के रूप में उल्लिखित 10 नेताओं, जिनमें केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे, सांसद तेजस्वी सूर्या, के एस ईश्वरप्पा, सीटी रवि, प्रताप सिम्हा, बसनगौंडा पाटिल यतनाल और एमपी रेणुकाचार्य शामिल हैं, के खिलाफ कार्रवाई शुरू नहीं करने के लिए जवाबदेह ठहराएं।
याचिकाकर्ता Petitioner ने अदालत से राज्य सरकार को घृणास्पद भाषण, भीड़ हिंसा और भीड़ द्वारा हत्या के बारे में जागरूकता पैदा करने तथा गंभीर परिणाम भुगतने वाले उपायों के बारे में रोकथाम के लिए निर्देश जारी करने का भी अनुरोध किया।
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