कर्नाटक
Karnataka : कर्नाटक हाईकोर्ट ने अभिनेता दर्शन से कहा कि वे घर का खाना पाने के लिए मजिस्ट्रेट कोर्ट जाएं
Renuka Sahu
20 July 2024 4:53 AM GMT
x
बेंगलुरु BENGALURU : कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एस रेणुकास्वामी हत्याकांड Renukaswamy murder case के आरोपी अभिनेता दर्शन से कहा कि वे जेल में रहने के दौरान घर का खाना, बिस्तर और कपड़े पाने के लिए मजिस्ट्रेट कोर्ट जाएं। आरोपी के वकील को शनिवार को मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन दाखिल करने का निर्देश देते हुए कोर्ट ने मजिस्ट्रेट को 26 जुलाई तक इस पर फैसला करने का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति एसआर कृष्ण कुमार ने दर्शन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई 29 जुलाई तक स्थगित करते हुए यह आदेश पारित किया। याचिका में जेल अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की गई थी कि वे दर्शन को घर का खाना, बिस्तर, कपड़े और किताबें दिलाने की अनुमति दें।
इससे पहले अभियोजन पक्ष Prosecution ने याचिका पर इस आधार पर आपत्ति दर्ज कराई थी कि आरोपी घर के खाने के लिए जेल महानिरीक्षक को अभ्यावेदन दे सकता है और यदि उस पर विचार नहीं किया जाता है, तो उसे मजिस्ट्रेट कोर्ट जाना होगा, लेकिन वह सीधे हाईकोर्ट नहीं जा सकता। इसके अलावा अभियोजन पक्ष ने यह भी तर्क दिया कि जेल मैनुअल के अनुसार दर्शन को बिस्तर और कपड़े पाने का हक नहीं है, क्योंकि वह हत्या के मामले में आरोपी है। इसमें इस बात पर भी चिंता व्यक्त की गई कि यदि आरोपी को घर से भोजन लाने की अनुमति दी गई तो कुछ गलत होने पर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा।
Tagsकर्नाटक हाईकोर्टअभिनेता दर्शनमजिस्ट्रेट कोर्टकर्नाटक समाचारजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज का ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारKarnataka High CourtActor DarshanMagistrate CourtKarnataka NewsJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsInsdia NewsKhabaron Ka SisilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaper
Renuka Sahu
Next Story