कर्नाटक

Karnataka: कर्नाटक कैबिनेट ने गिग वर्कर्स बिल को मंजूरी दी

Tulsi Rao
12 April 2025 12:02 PM IST
Karnataka: कर्नाटक कैबिनेट ने गिग वर्कर्स बिल को मंजूरी दी
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बेंगलुरु: कर्नाटक कैबिनेट ने शुक्रवार को 'कर्नाटक प्लेटफॉर्म-आधारित गिग वर्कर्स (सामाजिक सुरक्षा और कल्याण) विधेयक, 2025' को मंजूरी दे दी। यह विधेयक मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के नेतृत्व में श्रम मंत्री संतोष लाड, आईटी/बीटी मंत्री प्रियांक खड़गे और उद्योग मंत्री एमबी पाटिल के नेतृत्व में एक मंत्रिस्तरीय प्रतिनिधिमंडल द्वारा हाल ही में नई दिल्ली में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ चर्चा के बाद आया है।

सरकार निर्माण श्रमिकों के लिए कल्याण बोर्ड की तर्ज पर गिग श्रमिकों के लिए कल्याण बोर्ड की स्थापना सुनिश्चित करने के लिए अध्यादेश के माध्यम से एक अधिनियम लाने की योजना बना रही है। राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान गिग श्रमिकों से इस संबंध में वादा किया था।

उद्देश्यों में कल्याण बोर्ड का गठन, सामाजिक सुरक्षा, व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के संबंध में एग्रीगेटर्स/प्लेटफॉर्म पर दायित्व डालना, स्वचालित निगरानी और निर्णय लेने की प्रणालियों में पारदर्शिता, विवाद समाधान तंत्र प्रदान करना, राज्य में प्लेटफॉर्म-आधारित गिग एग्रीगेटर्स/प्लेटफॉर्म को पंजीकृत करना और प्लेटफॉर्म-आधारित गिग श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याण प्रदान करने के लिए योजनाओं के वित्तपोषण के लिए एक कोष की स्थापना करना शामिल है।

अधिनियम लागू होने के छह महीने के भीतर, राज्य सरकार एग्रीगेटर/प्लेटफॉर्म से गिग वर्कर्स कल्याण शुल्क वसूलने की हकदार है, जो प्रत्येक लेनदेन में प्लेटफॉर्म-आधारित गिग वर्कर को भुगतान के 1 प्रतिशत से कम नहीं और 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। अधिनियम का उल्लंघन करने पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना और उसके बाद के उल्लंघन पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

इस दायरे में आने वाले एग्रीगेटर्स द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में राइड शेयरिंग, खाद्य एवं किराना डिलीवरी, लॉजिस्टिक्स, वस्तुओं और/या सेवाओं की थोक/खुदरा बिक्री के लिए ई-मार्केटप्लेस (मार्केटप्लेस और इन्वेंट्री मॉडल दोनों), बिजनेस टू बिजनेस/बिजनेस टू कंज्यूमर (बी2बी/बी2सी), व्यावसायिक गतिविधि प्रदाता, स्वास्थ्य सेवा, यात्रा एवं आतिथ्य तथा कंटेंट एवं मीडिया सेवाएं शामिल हैं।

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