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Bangalore बेंगलुरु: कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी श्रीशानंद ने शनिवार को खुली अदालत में दिए गए बयान में कहा कि उनकी टिप्पणियां अनजाने में की गई थीं, लेकिन उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संदर्भ से हटकर रिपोर्ट किया गया। उन्होंने कहा, "मैं ईमानदारी से खेद व्यक्त करता हूं" अगर उन्होंने किसी व्यक्ति या समाज या समुदाय के किसी वर्ग को ठेस पहुंचाई है। उनका खेद तब आया जब एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने उनके विवादास्पद 'पाकिस्तान' और 'अंडरगारमेंट्स' टिप्पणियों पर स्वत: संज्ञान लिया और उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल से रिपोर्ट मांगी।
शनिवार दोपहर को सुनवाई फिर से शुरू करने से पहले एक बयान पढ़ते हुए न्यायमूर्ति श्रीशानंद ने कहा कि न्यायिक कार्यवाही के दौरान की गई कुछ टिप्पणियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संदर्भ से हटकर रिपोर्ट किया गया। ये टिप्पणियां अनजाने में की गई थीं और किसी व्यक्ति या समाज या समुदाय के किसी वर्ग को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं थीं। अदालती कार्यवाही के दौरान एक महिला वकील के सामने 'अंडरगारमेंट्स' के बारे में की गई टिप्पणी पर, जो विवाद का हिस्सा है, उन्होंने कहा कि अगर वह अदालत में होती, तो वह स्पष्ट करते कि यह टिप्पणी उसके लिए नहीं, बल्कि उसके मुवक्किल के लिए की गई थी।
अधिवक्ता संघ बेंगलुरु (एएबी) के अध्यक्ष विवेक सुब्बा रेड्डी, जो एएबी के अन्य पदाधिकारियों और कई अधिवक्ताओं के साथ अदालत में मौजूद थे, ने न्यायमूर्ति श्रीशानंद से कहा, "आपके फैसले बहुत बढ़िया हैं, लेकिन सुनवाई के दौरान आपके पक्ष की 'कथाएँ' और 'उपकथाएँ' वकीलों को भी प्रभावित कर रही हैं, जब उन्हें लाइव स्ट्रीम किया जाता है, हालाँकि साइड स्टोरीज़ सुनने में दिलचस्प होती हैं।" एएबी के पदाधिकारियों ने तब दलील दी कि यूट्यूबर्स गलत और भ्रामक हेडलाइन और टैगलाइन के साथ लाइव स्ट्रीमिंग की क्लिप पोस्ट कर रहे हैं, जिससे वकील प्रभावित हो रहे हैं। रजिस्ट्रार जनरल और रजिस्ट्रार-ज्यूडिशियल को ऐसे यूट्यूबर्स पर नियंत्रण रखना चाहिए, उन्होंने खुली अदालत में अनुरोध किया।
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Kiran
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