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बेंगलुरु: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि द्विविवाह के अपराध के लिए दूसरे पति या पत्नी या उसके परिवार के सदस्यों पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 494 के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। धारा 494 के तहत, "केवल वह व्यक्ति जो अपनी पिछली शादी के अस्तित्व के दौरान और पहले पति या पत्नी के जीवनकाल के दौरान दूसरी बार शादी करता है, उस पर (द्विविवाह के) अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है और दंडित किया जा सकता है," न्यायमूर्ति सूरज गोविंदराज ने कहा दूसरी पत्नी के माता-पिता और बहन के खिलाफ कार्यवाही को रद्द करते हुए अपने आदेश में उल्लेख किया।
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Kiran
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