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बेंगलुरु: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अब्दुल अज़ीम द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें राज्य सरकार द्वारा 15 दिसंबर, 2023 को जारी अधिसूचना पर सवाल उठाया गया था, जिसमें उन्हें कर्नाटक राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। सरकार की इस दलील को स्वीकार करते हुए कि कर्नाटक राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम की धारा 4 में ही संकेत दिया गया है कि अध्यक्ष सरकार की इच्छा के अधीन कार्य करेगा, न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने याचिका खारिज कर दी। अज़ीम को तत्कालीन भाजपा सरकार ने 2019 में तीन साल की अवधि के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया था।
2022 में, उनका कार्यकाल तीन साल के लिए बढ़ा दिया गया था और 15 अक्टूबर, 2025 को समाप्त होना था। मई 2023 में, राज्य में कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई और पिछली सरकार द्वारा किए गए सभी नामांकन रद्द कर दिए गए। तदनुसार, अज़ीम का दूसरा कार्यकाल रद्द कर दिया गया।
उन्होंने अपने नामांकन को रद्द करने की मांग करते हुए एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसे स्वीकार कर लिया गया और वे अध्यक्ष के रूप में बने रहे। उन्होंने मई 2023 में राज्य सरकार को एक अभ्यावेदन भी प्रस्तुत किया, ताकि उन्हें 2 वर्ष और 5 महीने के लिए अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यकाल पूरा करने की अनुमति दी जा सके। जब इस पर विचार करने में देरी हुई, तो उन्होंने उच्च न्यायालय का रुख किया। याचिका के लंबित रहने के दौरान, राज्य सरकार ने अध्यक्ष के रूप में उनका नामांकन रद्द कर दिया। 19 दिसंबर, 2023 को, उच्च न्यायालय ने उनके नामांकन को रद्द करने पर रोक लगाते हुए एक अंतरिम आदेश पारित किया। महाधिवक्ता ने तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 4 इंगित करती है कि अध्यक्ष सरकार की इच्छा के अधीन कार्य करेगा। इस बीच, राज्य सरकार द्वारा अंतरिम आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए दायर एक आवेदन में याचिकाकर्ता की ओर से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय कदाचार का संकेत दिया गया। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को हटाना अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत आता है क्योंकि उनके खिलाफ आरोप लगाए गए हैं, और उन्हें हटाने से पहले कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था।
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Triveni
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