कर्नाटक
Karnataka High Court ने POCSO मामले में पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा की गिरफ्तारी या हिरासत पर रोक लगाई
Gulabi Jagat
14 Jun 2024 3:54 PM GMT
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बेंगलुरु Bangalore: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री Former Chief Minister और वरिष्ठ भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ दर्ज POCSO मामले में अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी और हिरासत की बलपूर्वक कार्यवाही पर रोक लगा दी। येदियुरप्पा 17 जून को क्षेत्राधिकार वाली पुलिस के सामने पेश होंगे। संदीप सी पाटिल ने एएनआई को बताया, "उन्होंने (येदियुरप्पा) पहले ही एक पत्र लिख दिया है, जिसमें बताया गया है कि वह 17 तारीख को पेश होने वाले हैं। पूरी संभावना है कि वह 17 तारीख को पेश होंगे।" कर्नाटक के पूर्व सीएम और वरिष्ठ भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा की ओर से पेश हुए वकील संदीप सी पाटिल ने कहा कि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी भी तरह की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए क्योंकि येदियुरप्पा सहयोग कर रहे हैं। इसलिए, इस तरह के किसी भी वारंट या अन्य को रोक दिया जाता है।
संदीप सी पाटिल ने एएनआई को बताया, "हमने उच्च न्यायालय high Court का दरवाजा खटखटाया था। हमने जांच एजेंसियों की ओर से दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका दायर की थी। आज अदालत की राय थी कि चूंकि येदियुरप्पा पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इसलिए उनकी उम्र और जांच में भाग लेने के उनके आचरण को ध्यान में रखते हुए, यह ऐसा मामला नहीं है, जिसमें जांचकर्ता को अदालत जाकर वारंट लेना चाहिए था। किसी भी तरह की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वह सहयोग कर रहे हैं। इसलिए इस तरह के किसी भी वारंट या अन्य को रोक दिया जाता है। और जांचकर्ता अब से कोई भी कदम नहीं उठा सकते हैं।" येदियुरप्पा को गुरुवार को एक नाबालिग लड़की पर कथित यौन हमले के सिलसिले में यौन अपराधों से बच्चों की रोकथाम (POCSO) अधिनियम के तहत गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था। भाजपा ने मंत्री बी नागेंद्र से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले से ध्यान हटाने के लिए मामले में कांग्रेस द्वारा साजिश रचने का आरोप लगाया है।
गौरतलब है कि मार्च में पीड़िता की मां ने बेंगलुरु के सदाशिवनगर पुलिस स्टेशन में येदियुरप्पा Yeddyurappa के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि पूर्व मुख्यमंत्री ने उनकी बेटी का यौन शोषण किया है। इस संबंध में पीड़िता के भाई ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका पर सुनवाई कर रही फास्ट ट्रैक कोर्ट ने येदियुरप्पा के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करते हुए उनकी तत्काल गिरफ्तारी का निर्देश दिया था। (एएनआई)
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Gulabi Jagat
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