कर्नाटक
कर्नाटक हाईकोर्ट ने जीपीएस नहीं लगाने पर एंबुलेंस के खिलाफ की गई कार्रवाई का ब्योरा मांगा
Renuka Sahu
9 Nov 2022 4:01 AM GMT
![Karnataka High Court seeks details of action taken against ambulances for not installing GPS Karnataka High Court seeks details of action taken against ambulances for not installing GPS](https://jantaserishta.com/h-upload/2022/11/09/2201018--.webp)
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न्यूज़ क्रेडिट : newindianexpress.com
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को यातायात और सड़क सुरक्षा आयुक्त को ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम स्थापित करने में विफल रहने के लिए सरकारी और निजी एम्बुलेंस के खिलाफ की गई कार्रवाई का विवरण प्रस्तुत करने को कहा।
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को यातायात और सड़क सुरक्षा आयुक्त को ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) स्थापित करने में विफल रहने के लिए सरकारी और निजी एम्बुलेंस के खिलाफ की गई कार्रवाई का विवरण प्रस्तुत करने को कहा।
अदालत ने राज्य सरकार से याचिकाकर्ता भारत पुनर्रथना ट्रस्ट द्वारा सुझाए गए तदर्थ व्यवस्थाओं पर अपना जवाब देने के लिए भी कहा, जब तक कि जीवन बचाने के लिए ट्रैफिक क्लीयरेंस सुनिश्चित करने के लिए ट्रैफिक कंट्रोल रूम में जीपीएस-सज्जित सरकारी और निजी एम्बुलेंस की नेटवर्किंग के लिए, जब तक एक आधुनिक एम्बुलेंस सेवा प्रणाली स्थापित की गई है।
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