कर्नाटक
कर्नाटक हाईकोर्ट ने मुरुघा संत की जमानत याचिका खारिज की
Ritisha Jaiswal
2 Feb 2023 10:51 AM GMT
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कर्नाटक हाईकोर्ट
द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश बी के कोमला ने मंगलवार को अपने खिलाफ दर्ज पहले POCSO मामले में डॉ. शिवमूर्ति मुरुघा शरणारू की जमानत याचिका खारिज कर दी।
जमानत के लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने वाले पादरी के वकीलों ने वहां अपना आवेदन वापस ले लिया और दूसरी अतिरिक्त जिला अदालत में जमानत पाने के अवसर का उपयोग करने की कोशिश की।दोनों पक्षों को सुनने वाले जज ने पुजारी की याचिका को खारिज कर दिया। पुजारी के अधिवक्ताओं ने कहा कि वे जमानत के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे।
मैसूरु के नज़रबाद पुलिस स्टेशन में दो पीड़ितों की शिकायत और बाद में मामले को चित्रदुर्ग ग्रामीण पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित करने के आधार पर, जिला पुलिस ने जांच की और मामले में 694 पन्नों की चार्जशीट दायर की।
Ritisha Jaiswal
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