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Mangaluru मंगलुरु: एक महत्वपूर्ण फैसले में, कर्नाटक उच्च न्यायालय Karnataka High Court ने खान एवं भूविज्ञान विभाग की उप निदेशक कृष्णा वेणी के निलंबन को रद्द कर दिया है और उन्हें अविलंब उनके वर्तमान पद पर बहाल करने का आदेश दिया है। कृष्णा वेणी को लोकायुक्त पुलिस ने 28 मई को आवास निर्माण की मंजूरी जारी करने से संबंधित रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार किया था। बाद में उन्होंने एक रिट याचिका दायर कर आरोप लगाया कि आरोप निराधार हैं और निहित स्वार्थों से प्रेरित एक षड्यंत्र से प्रेरित हैं। उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका और दस्तावेजों की समीक्षा के बाद पाया कि लोकायुक्त की कार्रवाई एक ऐसी शिकायत के आधार पर की गई थी जिसमें विश्वसनीयता नहीं थी। अदालत ने राज्य के खान एवं भूविज्ञान विभाग को उन्हें कार्यभार संभालने की अनुमति देने का निर्देश दिया।
मामले से परिचित सूत्रों ने बताया कि कृष्णा वेणी ने रेत और खनन नियमों में पारदर्शिता लाने के लिए सैंड ऐप और जीपीएस-आधारित ट्रैकिंग जैसी उन्नत प्रणालियों का उपयोग शुरू किया था। कथित तौर पर सुधारों के लिए उनके प्रयासों ने अवैध रेत खनन में शामिल व्यक्तियों को नाराज कर दिया था। यह भी सामने आया है कि रेत माफिया से कथित तौर पर जुड़े एक पूर्व निलंबित अधिकारी का दक्षिण कन्नड़ तबादला कर दिया गया था और शिकायत को अंजाम देने में उसकी भूमिका हो सकती है। जनहित समूहों ने अदालत के फैसले का स्वागत किया है और इसे संसाधन प्रबंधन में व्यवस्थागत भ्रष्टाचार से लड़ रहे ईमानदार अधिकारियों की जीत बताया है।
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