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धारवाड़: कर्नाटक हाई कोर्ट की धारवाड़ बेंच ने सोमवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के खिलाफ मतदाताओं को लुभाने के आरोप में दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है. विधानसभा चुनाव के दौरान विजयनगर जिले के हरपनहल्ली पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी। 11 मई को, पुलिस ने स्वेच्छा से नड्डा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी, जिन्होंने 7 मई, 2023 को एक खुली बैठक में भाषण दिया था। इसे रद्द करने का अनुरोध करते हुए नड्डा ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। मामले की सुनवाई करने वाली एक सदस्यीय पीठ ने एफआईआर को रद्द कर दिया और फैसला सुनाया. नड्डा ने अपने भाषण में कहा था कि अगर विधानसभा चुनाव में बीजेपी हारती है तो मतदाताओं को केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई योजनाओं से वंचित होना पड़ेगा. उन्होंने यह भी कहा कि अगर कांग्रेस राज्य में सत्ता में आई तो किसान सम्मान निधि समेत केंद्र की कई योजनाएं बंद कर दी जाएंगी. चुनाव सतर्कता विभाग के अधिकारियों ने हरप्पनहल्ली पुलिस थाने में शिकायत की कि यह भाषण आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है. पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. बाद में नड्डा ने हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर जांच रद्द करने की मांग की. बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के खिलाफ आईपीसी की धारा 171एफ के तहत मामला दर्ज किया गया है. जेपी नड्डा के वकील विनोद कुमार ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर केस रद्द करने की मांग की है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि नड्डा द्वारा दिया गया भाषण आईपीसी की धारा 171F के तहत किसी अपराध के दायरे में नहीं आता है. कोर्ट ने यह भी कहा कि भाषण से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हुआ. इस फैसले से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को उस मामले से राहत मिल गई है, जहां उन पर मतदाताओं को प्रभावित करने का आरोप लग रहा था
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Triveni
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