कर्नाटक
कर्नाटक हाई कोर्ट ने पूर्व ZP अध्यक्ष हत्याकांड की CBI जांच के आदेश दिए
Ashish verma
19 March 2025 11:26 AM GMT

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Bengaluru बेंगलुरु:कर्नाटका हाई कोर्ट ने कोलार ज़िला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष म. श्रीनिवास की हत्या के मामले में सीबीआई (केंद्रीय जांच ब्यूरो) जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने स्थानीय पुलिस और आपराधिक जांच विभाग (CID) द्वारा की गई जांच को "निराधार" और "लापरवाह" बताते हुए इसे खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना ने श्रीनिवास की पत्नी एस. चंद्रकला की याचिका पर यह आदेश दिया, जिन्होंने मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की थी।
हाई कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि इस मामले में जांच पूरी तरह से लापरवाह तरीके से की गई है, जिसके कारण सच की आवाज को दबा दिया गया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सीबीआई को इस मामले की शुरुआत से नई जांच करनी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निष्पक्ष और सही तरीके से न्याय हो सके।
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Ashish verma
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