कर्नाटक

Karnataka : हाई कोर्ट ने बाइक टैक्सी पर बैन हटाया, सरकार को परमिट जारी करने का निर्देश दिया

Kavita2
23 Jan 2026 12:15 PM IST
Karnataka : हाई कोर्ट ने बाइक टैक्सी पर बैन हटाया, सरकार को परमिट जारी करने का निर्देश दिया
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Karnataka कर्नाटक: हाई कोर्ट ने 23 जनवरी को बाइक टैक्सी एग्रीगेटर्स, अलग-अलग बाइक टैक्सी मालिकों और अन्य लोगों द्वारा दायर अपीलों को मंज़ूरी देते हुए बाइक टैक्सियों के संचालन की अनुमति दे दी। चीफ जस्टिस विभु बखरू और जस्टिस सीएम जोशी की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार को मोटरसाइकिलों को ट्रांसपोर्ट वाहनों के रूप में रजिस्टर करने और कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट देने का निर्देश दिया।

डिवीजन बेंच ने कहा कि संबंधित ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ को वाहन रजिस्ट्रेशन और परमिट जारी करने के संबंधित पहलुओं की जांच करने से रोका नहीं गया है, लेकिन वे इस आधार पर रजिस्ट्रेशन और परमिट देने से इनकार नहीं कर सकते कि मोटरसाइकिलों को ट्रांसपोर्ट वाहनों या कॉन्ट्रैक्ट कैरिज वाहनों के रूप में नहीं चलाया जा सकता। डिवीजन बेंच ने कहा कि क्षेत्रीय ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी कानून के अनुसार परमिट के साथ ज़रूरी शर्तें लगा सकती है।

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