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Bengaluru बेंगलुरु: कर्नाटक हाई कोर्ट ने शुक्रवार को राज्य में बाइक टैक्सी सेवाओं पर लगा बैन हटा दिया, और पहले के एक सिंगल-जज के आदेश को रद्द कर दिया, जिसने राज्य सरकार के इन सेवाओं पर रोक लगाने के फैसले को सही ठहराया था।
चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली एक डिवीज़न बेंच ने ओला और उबर सहित ऐप-बेस्ड एग्रीगेटर्स द्वारा दायर अपीलों को मंज़ूरी दे दी, और फैसला सुनाया कि मौजूदा कानूनों के तहत अनुमतियों के अधीन मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल ट्रांसपोर्ट वाहनों के रूप में किया जा सकता है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि बाइक मालिकों या एग्रीगेटर्स को ज़रूरी लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा, और राज्य सरकार मौजूदा कानूनी प्रावधानों के अनुसार परमिट जारी करने के लिए बाध्य है।
इस फैसले से उन हज़ारों बाइक टैक्सी ड्राइवरों को राहत मिली है, जो जून में हाई कोर्ट द्वारा सरकार के बैन पर रोक लगाने से इनकार करने के बाद सेवाओं के बंद होने से प्रभावित हुए थे। इस रोक के कारण गिग वर्कर्स ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया था, जिन्होंने तर्क दिया था कि इस कदम से उनकी आजीविका पर गंभीर असर पड़ा है। नम्मा बाइक टैक्सी एसोसिएशन, जो पूरे कर्नाटक में बाइक टैक्सी ड्राइवरों का प्रतिनिधित्व करता है, ने बार-बार सरकार से बैन पर फिर से विचार करने का आग्रह किया था। जून में, एसोसिएशन ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को पत्र लिखकर राज्य में लाखों गिग वर्कर्स की आजीविका की रक्षा के लिए उनके हस्तक्षेप की मांग की थी।
एसोसिएशन ने अपने पत्र में कहा, "बेंगलुरु और पूरे कर्नाटक में 1,00,000 से ज़्यादा गिग वर्कर्स बाइक टैक्सी सेवाओं पर पूरी तरह से बैन के कारण अपनी कमाई करने और अपने परिवारों का पेट पालने का अधिकार खो रहे हैं," और इस बैन को रोज़ाना की कमाई के लिए इस सेक्टर पर निर्भर ड्राइवरों की गरिमा और अस्तित्व के लिए खतरा बताया। इस कार्रवाई के बाद, एसोसिएशन के लगभग 110 बाइक टैक्सी ड्राइवरों के एक प्रतिनिधिमंडल ने जून 2025 में कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव और दासरहल्ली के विधायक एस मुनिराजू से मुलाकात की, और सरकार से अपना फैसला पलटने का आग्रह किया। ड्राइवरों ने एक याचिका सौंपी जिसमें बाइक टैक्सियों को कानूनी मान्यता देने और उत्पीड़न और नियामक भ्रम को खत्म करने के लिए एक स्पष्ट नीतिगत ढांचे की मांग की गई थी।
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