
बेंगलुरु: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बुधवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उनकी पत्नी पार्वती बीएम, उनके साले मल्लिकार्जुन स्वामी और अन्य को MUDA घोटाले की सीबीआई जांच की मांग वाली रिट अपील पर नोटिस जारी किया।
कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा, जिन्होंने MUDA द्वारा मुख्यमंत्री की पत्नी को 14 साइटों के आवंटन में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज की थी, ने अपनी अपील में 7 फरवरी को एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी, जिसमें मामले की सीबीआई जांच की मांग करने वाली उनकी रिट याचिका को खारिज कर दिया गया था।
याचिकाकर्ता ने कहा कि एकल न्यायाधीश ने "ऐसे प्रश्न तैयार करने में पूरी तरह से गलती की, जो कभी अदालत के समक्ष नहीं उठाए गए और न ही दलील दी गई" और यह नोट करने में विफल रहे कि सीएम और अन्य साइटों के दुरुपयोग में शामिल हैं और जब ऐसे उच्च पदाधिकारी शामिल हैं तो ऐसी जांच स्वतंत्र एजेंसियों को सौंपी जानी चाहिए, जो राज्य सरकार के नियंत्रण में नहीं हैं।
मुख्य न्यायाधीश एनवी अंजारिया और न्यायमूर्ति केवी अरविंद की खंडपीठ ने नोटिस जारी करने का आदेश दिया।





