![Karnataka HC ने सीएम सिद्धारमैया की पत्नी को ईडी के समन पर रोक बढ़ाई Karnataka HC ने सीएम सिद्धारमैया की पत्नी को ईडी के समन पर रोक बढ़ाई](https://jantaserishta.com/h-upload/2025/02/10/4376484-1.webp)
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Dharwadधारवाड़ : कर्नाटक हाईकोर्ट की धारवाड़ बेंच ने सोमवार को MUDA भूमि घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी बी.एम. पार्वती और शहरी विकास मंत्री बिरथी सुरेश को जारी समन पर रोक बढ़ा दी।
सीएम सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को MUDA मामले में दूसरे आरोपी के तौर पर नामित किया गया है। सीएम सिद्धारमैया आरोपी नंबर एक हैं। जस्टिस एम. नागप्रसन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने आदेश पारित किया और मामले की सुनवाई 20 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी। कोर्ट ने ईडी को अगले आदेश तक इस संबंध में जांच जारी न रखने का निर्देश दिया है।
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) अरविंद कामत ने अदालत से कहा कि अदालत को ईडी द्वारा आरोपी व्यक्तियों को समन जारी करने के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक आदेश जारी किया गया है।
यह भी कहा गया कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि समन केवल आरोपी व्यक्तियों को ही जारी किया जाना चाहिए। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सीएम की पत्नी और मंत्री सुरेश द्वारा उनके खिलाफ समन पर सवाल उठाने वाली याचिकाओं पर आपत्तियां दो से तीन दिनों में प्रस्तुत की जाएंगी।
मंत्री सुरेश की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सी.वी. नागेश ने कहा कि 14 साइटों के मुद्दे से सीएम के परिवार और उनके मुवक्किल का कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा, "मंत्री सुरेश एमयूडीए में किसी पद पर नहीं हैं। उन्हें समन जारी करना कानूनी नहीं है।" इस स्तर पर पीठ ने हस्तक्षेप किया और उनसे पूछा कि मंत्री सुरेश किस मंत्रालय को संभाल रहे हैं।
वकील नागेश ने बताया कि वे शहरी विकास मंत्रालय संभाल रहे हैं। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि ईडी द्वारा नोटिस जारी करना उनकी निजता का स्पष्ट उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि ईडी ने एक प्रारूप दिया है, जिसमें उनके परिवार के सदस्यों और कर्मचारियों के बारे में जानकारी मांगी गई है।
यह भी प्रस्तुत किया गया कि एफआईआर में मंत्री सुरेश के नाम का कोई उल्लेख नहीं है और कोई पूर्वगामी अपराध नहीं है। सीएम सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती की ओर से पेश वरिष्ठ वकील संदीप चौटा ने प्रस्तुत किया कि एमयूडीए द्वारा आवंटित 14 साइटें वापस कर दी गई हैं और मामले में अवैध धन की वसूली का कोई सवाल ही नहीं है, इसलिए यह धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अधिनियम के तहत ईडी द्वारा जांच को आकर्षित नहीं करेगा।
पीठ ने इससे पहले 27 जनवरी को सीएम की पत्नी और मंत्री सुरेश द्वारा रिट याचिका के बाद स्थगन आदेश जारी किया था। पीठ ने ईडी की कार्रवाई की जल्दबाजी पर सवाल उठाते हुए पूछा: "आदेश पारित करते समय इतनी जल्दी क्या है?" पार्वती और सुरेश दोनों ने राहत की मांग करते हुए और ईडी के समन पर स्थगन का अनुरोध करते हुए अलग-अलग अदालत का दरवाजा खटखटाया है।
सीएम सिद्धारमैया की पत्नी के वकील संदीप चौटा ने तर्क दिया था कि पार्वती के खिलाफ 14 साइटों के अवैध आवंटन के आरोपों में मौद्रिक लाभ शामिल नहीं था। उन्होंने ईडी द्वारा उनके खिलाफ जांच पर रोक लगाने का अनुरोध किया। पीठ ने कहा कि विचाराधीन अवैध संपत्ति अब आरोपी के कब्जे में नहीं है।
इसने इस बात पर जोर दिया कि ईडी की जांच अदालत की कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं करनी चाहिए, जिसने MUDA मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा है। अदालत ने MUDA मामले में सीबीआई जांच की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। (आईएएनएस)
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Rani Sahu
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