कर्नाटक

पीड़िता से शादी करने के बाद कर्नाटक हाई कोर्ट ने पॉक्सो, रेप के आरोप को हटाया

Deepa Sahu
14 Feb 2023 2:27 PM GMT
पीड़िता से शादी करने के बाद कर्नाटक हाई कोर्ट ने पॉक्सो, रेप के आरोप को हटाया
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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने पीड़िता और आरोपी के विवाह के बाद यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत बलात्कार के आरोपों का सामना कर रहे एक व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी है। पीड़िता ने बालिग होने के बाद उससे शादी की थी और मामला लंबित रहने के दौरान दंपति का एक बच्चा भी था।
न्यायमूर्ति के नटराजन की अध्यक्षता वाली पीठ ने मंड्या के एक निवासी द्वारा उसके खिलाफ आईपीसी की धाराओं के तहत POCSO और बलात्कार के आरोपों को रद्द करने की याचिका पर विचार करते हुए सोमवार को फैसला सुनाया। खंडपीठ ने कहा कि इस संबंध में फैसला बच्चे और मां के हित को देखते हुए किया गया है।
पीठ ने टिप्पणी की कि पीड़िता अब वयस्क हो गई है और स्वतंत्र निर्णय लेने और जीवन साथी चुनने में सक्षम है। उसने आरोपी से शादी कर ली थी और बिना शादी के उसका एक बेटा भी है। पीठ ने कहा कि वह आरोपी व्यक्ति के खिलाफ मामला खत्म करने पर भी सहमत हो गई है।
अदालत ने कहा कि पीड़िता, बच्चे और उनके भविष्य के हितों को ध्यान में रखते हुए आरोपी के खिलाफ POCSO मामले को रद्द करना उचित है।

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