![कर्नाटक हाईकोर्ट ने MUDA मामले में सिद्धारमैया को क्लीन चिट नहीं दी कर्नाटक हाईकोर्ट ने MUDA मामले में सिद्धारमैया को क्लीन चिट नहीं दी](https://jantaserishta.com/h-upload/2025/02/07/4368431-61.webp)
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Bengaluru बेंगलुरु: कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र ने शुक्रवार को कहा कि मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) मामले में हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को क्लीन चिट नहीं दी है। शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए विजयेंद्र ने बताया कि सामाजिक कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा ने कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी। हालांकि, हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस अस्वीकृति का मतलब यह नहीं है कि सीएम सिद्धारमैया को निर्दोष घोषित कर दिया गया है। विजयेंद्र ने कहा, "हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को आरोपों से मुक्त नहीं किया है। उसने केवल यह कहा है कि मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को नहीं सौंपा जाएगा।" उन्होंने आगे जोर दिया कि यह निर्णय मैसूर MUDA मामले में सीएम के परिवार की संलिप्तता के संबंध में भाजपा की लड़ाई और विरोध, जिसमें पदयात्रा भी शामिल है, को कमजोर नहीं करता है।
विजयेंद्र ने कहा कि लोकायुक्त और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच अभी भी जारी है और इसका नतीजा आना बाकी है। उन्होंने कहा, "हम हजारों करोड़ रुपये के MUDA घोटाले में सीएम के परिवार की संलिप्तता को उजागर करने के लिए लड़ रहे हैं। हम आज भी अपने आरोपों पर अड़े हुए हैं।" विजयेंद्र ने कहा कि लोकायुक्त जांच रिपोर्ट जारी होने के बाद भाजपा आगे जवाब देगी। उन्होंने दोहराया कि आज का उच्च न्यायालय का फैसला मुख्यमंत्री या उनके परिवार को निर्दोष नहीं ठहराता है और लोकायुक्त के निष्कर्षों का इंतजार करने की जरूरत पर जोर दिया। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने MUDA घोटाले की सीबीआई जांच की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को आरोपी नंबर एक बताया गया है। एक सवाल का जवाब देते हुए विजयेंद्र ने यह भी उल्लेख किया कि पूर्व सीएम बी.एस. येदियुरप्पा (उनके पिता) के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO) मामले में, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने निचली अदालत द्वारा जारी समन को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह मामला लंबे समय से हाई कोर्ट में बहस के दायरे में था और उन दलीलों के आधार पर कोर्ट ने अब निचली अदालत के समन की समीक्षा करने का निर्देश दिया है।हाई कोर्ट ने बी.एस. येदियुरप्पा की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ पोक्सो मामले को रद्द करने की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी है।
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Triveni
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