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Karnataka कर्नाटक: कर्नाटक उच्च न्यायालय Karnataka High Court ने बुधवार को लोकायुक्त पुलिस को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उनकी पत्नी पार्वती बीएम और अन्य के खिलाफ मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) वैकल्पिक स्थल आवंटन मामले की जांच जारी रखने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने मामले की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका की सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया।
"इन परिस्थितियों में, मैं लोकायुक्त को 19 दिसंबर, 2024 से आज तक की जांच के रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश देना उचित समझता हूं। लोकायुक्त पुलिस द्वारा जांच जारी रहेगी। लोकायुक्त पुलिस द्वारा की गई जांच की निगरानी लोकायुक्त के आईजीपी करेंगे और अगली तारीख तक दाखिल की जाने वाली रिपोर्ट, यदि कोई हो, का भी लोकायुक्त के एडीजीपी द्वारा अवलोकन किया जाएगा और रिपोर्ट, अंतिम या अन्यथा, अगली तारीख को इस अदालत के समक्ष अवलोकन के लिए रखी जाएगी," अदालत ने मामले को 27 जनवरी तक के लिए स्थगित करते हुए कहा।
इस बीच, अदालत ने पक्षों को सुनवाई की अगली तारीख तक अपने जवाब/आपत्तियों का आदान-प्रदान करने को कहा। 19 दिसंबर, 2024 को, उच्च न्यायालय ने लोकायुक्त पुलिस द्वारा जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एमपी/एमएलए से जुड़े मामलों के लिए विशेष अदालत द्वारा दिए गए समय को 28 जनवरी, 2025 तक बढ़ा दिया था। अदालत मामले में एक शिकायतकर्ता स्नेहमयी कृष्णा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान कृष्णा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने कहा कि मामले से संबंधित फाइलें एक आईएएस अधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति ने अपने कब्जे में ले लीं, जबकि जांच का जिम्मा लोकायुक्त पुलिस को सौंपा गया था। उन्होंने कहा कि इससे याचिकाकर्ता की यह आशंका और बढ़ जाती है कि राज्य सरकार के अधीन काम करने वाली एजेंसी से निष्पक्ष जांच संभव नहीं है।
याचिकाकर्ता स्नेहमयी कृष्णा ने दलील दी है कि निष्पक्ष जांच संभव नहीं है, क्योंकि सिद्धारमैया राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते राज्य के विभागों, खासकर पुलिस अधिकारियों और कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस जैसी राज्य जांच एजेंसियों पर बहुत अधिक शक्ति और प्रभाव रखते हैं। उन्होंने मुख्य याचिका में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को पक्ष-प्रतिवादी के रूप में जोड़ने की मांग करते हुए एक अंतरिम आवेदन (आईए) भी दायर किया है।
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Triveni
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