कर्नाटक
Karnataka:हाईकोर्ट ने पति को पत्नी के खिलाफ झूठे आरोपों में मुकदमा चलाने की अनुमति दी
Ritisha Jaiswal
30 Jun 2024 2:51 AM GMT
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KARNATAKA :पति ने बसवनगुडी महिला पुलिस थाने द्वारा दर्ज की गई एफआईआर और 37वें अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर आरोप पत्र को चुनौती देते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने पति को पत्नी पर झूठे आरोपों में मुकदमा चलाने की अनुमति दी
बेंगलुरु: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक व्यक्ति को अपनी पत्नी पर दहेज उत्पीड़न और यौन संचारित रोग से पीड़ित होने का झूठा आरोप लगाने के लिए मुकदमा चलाने की स्वतंत्रता दी।
न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने पति द्वारा दायर याचिका YACHIKA को स्वीकार करते हुए यह अनुमति दी, जिसने दावा किया था कि उसकी पत्नी ने यौन संचारित रोग (एसटीडी) मानव पेपिलोमावायरस संक्रमण के लिए परीक्षण सहित लगभग हर परीक्षण करवाकर उसे बदनाम करने का कोई प्रयास नहीं छोड़ा, जो सभी व्यर्थ गए।
पति ने बसवनगुडी महिला पुलिस थाने द्वारा दर्ज की गई एफआईआर F.I.R और 37वें अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट MAGISTRATE के समक्ष दायर आरोप पत्र को चुनौती देते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
याचिकाकर्ता, जो अमेरिका में रहता था और शिकायतकर्ता पत्नी बेंगलुरु में, एक ऑनलाइन मैट्रिमोनी वेबसाइट WEBSITE के ज़रिए एक-दूसरे से मिले। 29 मई, 2020 को उनके परिवारों की मंज़ूरी के बाद उन्होंने शादी कर ली। लगभग दो महीने बाद, पति ने अमेरिका की यात्रा की क्योंकि उसका H1B वीज़ा VISA समाप्त होने वाला था। उसने दावा किया कि उसने अपनी पत्नी को अमेरिका AMERICA ले जाने के लिए पाँच बार अपॉइंटमेंटAPPOINTMENT लेने की कोशिश की, हालाँकि वह इच्छुक नहीं थी।
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Ritisha Jaiswal
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