कर्नाटक
कर्नाटक HC ने अदालतों से कहा: दिन-प्रतिदिन के आधार पर सुनवाई करें
Renuka Sahu
24 Aug 2023 6:17 AM GMT
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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सभी निचली अदालतों को आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 309 का पालन करते हुए दिन-प्रतिदिन के आधार पर सुनवाई करने का निर्देश दिया।
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सभी निचली अदालतों को आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 309 का पालन करते हुए दिन-प्रतिदिन के आधार पर सुनवाई करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति के नटराजन ने तिहरे हत्याकांड के मामले में जमानत की मांग को लेकर गुंडलुपेट के अंसु द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए यह आदेश पारित किया।
आरोपी-याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील की एक दलील यह थी कि याचिकाकर्ता तीन साल से अधिक समय से हिरासत में है, और मुकदमा अभी तक शुरू नहीं हुआ है। निचली अदालत बस मामले को स्थगित कर रही है और अभियोजन पक्ष ने गवाहों के साक्ष्य दर्ज नहीं किए हैं। संविधान के तहत त्वरित सुनवाई की गारंटी है। उन्होंने दलील दी कि इसलिए मुकदमे में देरी हो रही है और वह जमानत के हकदार हैं।
अदालत ने कहा कि विभिन्न मामलों में यह देखा गया है कि आरोपियों के वकील इस आधार पर जमानत देने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा रहे हैं कि सत्र अदालत द्वारा मुकदमा चलाने में देरी हो रही है। इस अदालत द्वारा यह देखा गया कि अधिकांश सत्र न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए और सीआरपीसी की धारा 309 के अनुसार, अक्षरश: सुनवाई नहीं कर रहे हैं।
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