कर्नाटक

Karnataka हाई कोर्ट ने अतिक्रमण मामले में श्री श्री के खिलाफ जांच पर रोक लगाई

Subhi
15 Jan 2026 8:47 AM IST
Karnataka हाई कोर्ट ने अतिक्रमण मामले में श्री श्री के खिलाफ जांच पर रोक लगाई
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बेंगलुरु: कर्नाटक हाई कोर्ट ने आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के फाउंडर श्री श्री रविशंकर के खिलाफ जांच पर रोक लगा दी है। यह जांच बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन टास्क फोर्स (BMTF) ने खुद से दर्ज की गई FIR के सिलसिले में की थी। इस FIR में उनके और दूसरों के खिलाफ कुछ सरकारी जमीनों पर कब्ज़ा करने का आरोप था।

जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने मंगलवार को श्री श्री रविशंकर की अर्जी पर सुनवाई के बाद यह अंतरिम आदेश दिया। अर्जी में सितंबर 2025 में दर्ज FIR की कानूनी वैधता पर सवाल उठाया गया था। इसमें आरोप लगाया गया था कि ये अपराध कर्नाटक लैंड रेवेन्यू एक्ट, 1964 के सेक्शन 192A के तहत दंडनीय हैं।

कोर्ट ने कहा कि शिकायत को पहली नज़र में देखने पर याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगता है। उसे तब तक अपराध के जाल में नहीं घसीटा जा सकता जब तक कि राज्य के सरकारी वकील 21 जनवरी को अगली सुनवाई में यह दिखाने के लिए कुछ रिकॉर्ड पर न रखें कि याचिकाकर्ता सीधे तौर पर इसमें शामिल है।

यह अंतरिम आदेश इसलिए दिया गया क्योंकि BMTF FIR में लगाए गए आरोपों को दिखाने के लिए डॉक्यूमेंट्स नहीं दे सका कि याचिकाकर्ता ने बेंगलुरु साउथ तालुक के उत्तरहल्ली होबली में कग्गलीपुरा के Sy Nos 160, 164/1, 164/2, 150 और 137 में सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा किया, जबकि कोर्ट ने ऐसा करने के लिए समय दिया था। याचिकाकर्ता ने कहा कि उसका दूसरे आरोपियों की गतिविधियों से कोई लेना-देना नहीं है। उसके पास न तो कोई प्रॉपर्टी है और न ही उसने किसी ज़मीन पर कब्ज़ा किया है, इसलिए कार्रवाई रोक दी जानी चाहिए।

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