कर्नाटक

Karnataka: कर्नाटक HC ने बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या के खिलाफ जांच पर रोक लगा

Subhi
15 Nov 2024 3:28 AM GMT
Karnataka: कर्नाटक HC ने बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या के खिलाफ जांच पर रोक लगा
x

बेंगलुरु: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गुरुवार को हावेरी सीईएन पुलिस द्वारा भाजपा के लोकसभा सदस्य तेजस्वी सूर्या के खिलाफ दर्ज एफआईआर के संबंध में जांच पर रोक लगा दी। इस एफआईआर में हावेरी जिले के किसान रुद्रप्पा की आत्महत्या के बारे में झूठी खबर फैलाने का आरोप है। इस एफआईआर का उद्देश्य सांप्रदायिक विद्वेष को बढ़ावा देना है। न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने सूर्या द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद अंतरिम आदेश पारित किया। इस याचिका में 7 नवंबर को सुनील हुचन्ना द्वारा दायर की गई शिकायत के आधार पर बीएनएस, 2023 की धारा 353 (2) के तहत दर्ज एफआईआर की वैधता पर सवाल उठाया गया था। अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया, सूर्या के खिलाफ लगाए गए कथित अपराध को आकर्षित करने के लिए कोई तत्व नहीं हैं। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि रुद्रप्पा की आत्महत्या कथित तौर पर ऋण संबंधी मुद्दों के कारण हुई थी, न कि भूमि पर वक्फ बोर्ड के दावे के कारण। आगे की सुनवाई 4 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है। में लिखा था कि तीनों सीधे तौर पर इसके लिए जिम्मेदार हैं।

Next Story