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Karnataka कर्नाटक: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता बी एस येदियुरप्पा को राहत प्रदान की, जिन्हें POCSO मामले के संबंध में 15 मार्च को अदालत में पेश होना था, एएनआई ने बताया। उच्च न्यायालय ने निचली अदालत द्वारा येदियुरप्पा को जारी समन पर रोक लगा दी है।
विधायकों से जुड़े मामलों के लिए एक विशेष अदालत ने 28 फरवरी को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के प्रावधानों के तहत आपराधिक जांच विभाग (CID) द्वारा दायर आरोपपत्र पर नए सिरे से संज्ञान लेने के बाद येदियुरप्पा को समन जारी किया था, जिसे 15 मार्च, 2025 तक वापस करना था।
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