
बेंगलुरु: कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के उस सर्कुलर पर रोक लगा दी है, जिसमें 'बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009' की धारा 12(1)(c) के तहत, शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में 8वीं कक्षा पूरी करने वाले अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के छात्रों को उसी स्कूल या किसी अन्य स्कूल में 9वीं और 10वीं कक्षा की पढ़ाई जारी रखने की अनुमति दी गई थी।
जस्टिस अशोक एस. किनागी ने 21 मई के सर्कुलर को चुनौती देने वाली कई संस्थाओं - जैसे कर्नाटक में सरकार से मान्यता प्राप्त इंग्लिश मीडियम स्कूलों का एसोसिएटेड मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट CBSE स्कूल्स एसोसिएशन, ज्ञानमित्र एजुकेशन सोसाइटी, सेंट पॉल एजुकेशन सोसाइटी और श्री रेवन्ना सिद्धेश्वर विद्या संस्था - की याचिका पर सुनवाई के बाद एक अंतरिम आदेश पारित किया। इस आदेश के तहत, अगली सुनवाई (जो 3 जुलाई को होनी है) तक सर्कुलर के अमल और कामकाज पर रोक लगा दी गई है।





