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बेंगलुरु: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कर्नाटक और तमिलनाडु के लोगों के बीच शत्रुता की भावनाओं को बढ़ावा देने के आरोप में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) और आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी।
अदालत ने कथित तौर पर शांति भंग करने और दो समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या के खिलाफ दो और एफआईआर और आगे की कार्यवाही पर भी रोक लगा दी।
न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित ने करंदलाजे की एक याचिका पर सुनवाई के बाद कार्यवाही पर रोक लगा दी, जिसमें बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा क्षेत्र के फ्लाइंग स्क्वाड के प्रमुख की शिकायत के आधार पर उनके भाषण के लिए बेंगलुरु की कॉटनपेट पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर की वैधता पर सवाल उठाया गया था।
न्यायमूर्ति दीक्षित ने सूर्या द्वारा दायर याचिकाओं पर भी सुनवाई की, जिसमें 19 मार्च को एक दुकानदार पर हुए हमले के खिलाफ शहर के नागरथपेट में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर शांति भंग करने के लिए हलासुरू गेट पुलिस द्वारा उसके खिलाफ दर्ज की गई दो प्राथमिकियों की वैधता पर सवाल उठाया गया था।
करंदलाजे के खिलाफ उनके कथित नफरत भरे भाषण के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत 20 मार्च को एफआईआर दर्ज की गई थी। एफआईआर में कहा गया है कि उनके भाषण ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है।
करंदलाजे का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील वेंकटेश पी दलवई ने तर्क दिया कि उनके भाषण ने कभी भी किसी व्यक्ति को उनके खिलाफ लागू प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए जाति, धर्म, समुदाय, वर्ग या भाषा के आधार पर वोट देने के लिए प्रभावित नहीं किया। यह शिकायत लोकसभा चुनाव से पहले राजनीति से प्रेरित है।
उन्होंने तर्क दिया कि चुनाव अधिकारी ने अपना दिमाग लगाए बिना शिकायत दर्ज की। सूर्या का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील पी प्रसन्ना कुमार ने तर्क दिया कि गैरकानूनी सभा के आरोपों पर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि विरोध स्थल पर लोगों की सभा को रोकने के कोई आदेश नहीं थे।
उन्होंने तर्क दिया कि एफआईआर का उद्देश्य सूर्या की छवि को खराब करना और कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करना है। 'एक्स' पर कथित नफरत भरे पोस्ट को लेकर तेजस्वी के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज की गई। कुमार ने दलील दी कि तेजस्वी को राजनीतिक मकसद से इस मामले में फंसाया गया है.
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Triveni
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