कर्नाटक

Karnataka उच्च न्यायालय ने सीईआरसी ’24 विनियमों पर रोक लगाई

Subhi
29 April 2026 9:55 AM IST
Karnataka उच्च न्यायालय ने सीईआरसी ’24 विनियमों पर रोक लगाई
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बेंगलुरु: कर्नाटक हाई कोर्ट ने सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (CERC) (डेविएशन सेटलमेंट मैकेनिज्म एंड रिलेटेड मैटर्स[DSM]) रेगुलेशंस, 2024 के रेगुलेशन 6 (2) (b) और 8 (4) के ऑपरेशन पर रोक लगा दी है। इन रेगुलेशंस में 1 अप्रैल, 2026 से डेविएशन के कैलकुलेशन के फॉर्मूले को बदलने और कड़े डेविएशन बैंड और बढ़ी हुई पेनल्टी लगाने की मांग की गई थी।

जस्टिस केएस हेमलेखा ने 27 अप्रैल को अंतरिम आदेश पास किया, जिसमें उन पिटीशनर्स से जुड़े अमेंडमेंट के ऑपरेशन पर रोक लगा दी गई, जिन्होंने इसे चुनौती दी थी। कोर्ट ने CERC, इंडिया मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग और ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया को भी नोटिस जारी किया।

कोर्ट ने कहा कि पिटीशनर्स पहले के DSM सिस्टम के तहत काम जारी रखने और मौजूदा डेविएशन नॉर्म्स का पालन करने को तैयार हैं। DSM रेगुलेशन, 2024 के रेगुलेशन 6 (2) (b) और 8 (4) का ऑपरेशन, अगली सुनवाई की तारीख तक, बदले हुए फ़ॉर्मूले और बढ़ी हुई पेनल्टी के हिसाब से पिटीशनर्स पर लागू नहीं होगा। कोर्ट ने आगे कहा कि पिटीशनर्स पहले वाले DSM सिस्टम के तहत काम करते रहेंगे, 15% तक के डेविएशन पहले वाले फ्रेमवर्क के हिसाब से कंट्रोल होंगे और पिटीशनर्स को उसी हिसाब से डेविएशन चार्ज देना होगा।

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