कर्नाटक

अवैध निर्माण पर कार्रवाई नहीं करने वाले इंजीनियर के खिलाफ कार्रवाई को कर्नाटक HC ने बताया गलत

Riyaz Ansari
24 April 2025 11:36 PM IST
अवैध निर्माण पर कार्रवाई नहीं करने वाले इंजीनियर के खिलाफ कार्रवाई को कर्नाटक HC ने बताया गलत
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Bengaluru बेनगलूरु: कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक सरकारी इंजीनियर के खिलाफ राज्य सरकार और लोकायुक्त द्वारा शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही पर सवाल उठाया है। यह मामला बेंगलुरु के होम्बेगौड़ा वार्ड में एक अवैध निर्माण से जुड़ा है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब एक न्यायाधिकरण ने उस निर्माण को लेकर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था, तो इंजीनियर उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर सकता था।

कोर्ट ने कहा कि कोई भी राज्य अधिकारी अदालत या ट्रिब्यूनल के आदेशों का पालन करने का कानूनी दायित्व रखता है। यदि किसी अधिकारी को किसी कार्य से रोका गया है, और वह उस आदेश का पालन करता है, तो इसे कर्तव्य में लापरवाही नहीं माना जा सकता


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