कर्नाटक

मुकदमा चलाने की मंजूरी के खिलाफ शिवकुमार की याचिका पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

Deepa Sahu
17 April 2023 2:38 PM GMT
मुकदमा चलाने की मंजूरी के खिलाफ शिवकुमार की याचिका पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
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आय से अधिक संपत्ति के मामले में राज्य कांग्रेस प्रमुख डी के शिवकुमार के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राज्य सरकार द्वारा सीबीआई को दी गई मंजूरी को चुनौती देने वाली याचिका में दलीलों की सुनवाई पूरी करने के बाद कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सोमवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। जस्टिस के नटराजन की सिंगल जज बेंच ने याचिका पर सुनवाई की।
शिवकुमार पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13(2) और 13(1)(ई) के तहत आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने एक अन्य याचिका में उनके खिलाफ कार्यवाही को रद्द करने की भी मांग की है।
आयकर विभाग ने 2017 में शिवकुमार के कार्यालयों और आवास में तलाशी और जब्ती अभियान चलाया था, जिसके आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने उनके खिलाफ अपनी जांच शुरू की थी।
सीबीआई ने ईडी की जांच के आधार पर उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए राज्य सरकार से मंजूरी मांगी थी। मंजूरी 25 सितंबर, 2019 को दी गई थी और सीबीआई ने 3 अक्टूबर, 2020 को प्राथमिकी दर्ज की थी।
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