कर्नाटक
मुरुघा मठ में प्रशासक नियुक्त करने के खिलाफ दायर याचिका पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
Deepa Sahu
17 Dec 2022 1:16 PM GMT
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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने श्री जगद्गुरु मुरुगराजेंद्र बृहन मठ में प्रशासक की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। प्रशासक नियुक्त करने के राज्य सरकार के आदेश को डी एस मल्लिकार्जुन और तीन अन्य ने चुनौती दी थी।
जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित ने फैसला सुरक्षित रखने से पहले शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई की। सरकार ने अदालत को सौंपते हुए प्रशासक की नियुक्ति का बचाव किया कि मठ के संत शिवमूर्ति शरणारू 1 सितंबर से न्यायिक हिरासत में थे।
संत पर यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत नाबालिग लड़कियों के खिलाफ यौन उत्पीड़न और सलाखों के पीछे रहने के दौरान मठ और इसके तहत कई शैक्षणिक संस्थानों का प्रशासन जारी रखने का आरोप है।
Deepa Sahu
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