कर्नाटक

कर्नाटक हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के खिलाफ डीके शिवकुमार की याचिका खारिज की

Tulsi Rao
21 April 2023 2:44 AM GMT
कर्नाटक हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के खिलाफ डीके शिवकुमार की याचिका खारिज की
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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गुरुवार को केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिवकुमार के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को राज्य सरकार द्वारा दी गई मंजूरी को बरकरार रखा।

न्यायमूर्ति के नटराजन ने 2020 में शिवकुमार द्वारा दायर एक याचिका को खारिज करते हुए आदेश पारित किया, जिसमें उनके खिलाफ जांच करने के लिए राज्य सरकार द्वारा सीबीआई को दी गई अनुमति पर सवाल उठाया गया था। मामले में अंतरराज्यीय जांच और बड़े बेनामी लेनदेन शामिल हैं।

राज्य सरकार ने 25 सितंबर, 2019 को सीबीआई को दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम की धारा 6 के तहत मामले की जांच करने की मंजूरी दी, क्योंकि आरोपियों की संपत्ति कर्नाटक से बाहर है।

सीबीआई ने तर्क दिया कि अभियुक्त को यह चुनने या कहने का कोई अधिकार नहीं है कि किस जांच एजेंसी को उसकी जांच करनी चाहिए और अधिनियम की धारा 6 के तहत मंजूरी देते समय सहमति देने के लिए कारणों की आवश्यकता नहीं है।

Tulsi Rao

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