
बेंगलुरु: कर्नाटक हाई कोर्ट ने मंगलवार को मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी (MUDA) के पूर्व कमिश्नर जी टी दिनेश कुमार की ज़मानत याचिका खारिज कर दी। यह याचिका एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) द्वारा कथित तौर पर गैर-कानूनी तरीके से साइट अलॉटमेंट को लेकर दर्ज किए गए केस के सिलसिले में थी।
कोर्ट ने कहा, "यह देखते हुए कि आज की तारीख में, कई आरोपियों में से सिर्फ़ पिटीशनर को ही गिरफ्तार किया गया है, अपनी गिरफ्तारी से पहले, उससे पूछताछ हुई थी और उस अपराध की जांच अभी पूरी नहीं हुई है, आज़ादी देना सही होगा।" कोर्ट ने आगे कहा कि प्री-ट्रायल कार्रवाई के इस स्टेज पर, मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध, शेड्यूल्ड अपराध से जुड़ी क्रिमिनल एक्टिविटी, अपराध से हुई कमाई के बारे में दी गई डिटेल्ड जानकारी को देखते हुए, कोर्ट यह नतीजा दर्ज करने की हालत में नहीं है कि यह मानने का कोई सही आधार नहीं है कि पिटीशनर ऐसे अपराध का दोषी नहीं है।





