कर्नाटक

Karnataka: कर्नाटक हाईकोर्ट ने लक्ष्य के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द करने से किया इनकार

Subhi
25 Feb 2025 8:38 AM IST
Karnataka: कर्नाटक हाईकोर्ट ने लक्ष्य के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द करने से किया इनकार
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बेंगलुरु: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सोमवार को बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन और उनके भाई चिराग सेन के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया, जिनके जन्म प्रमाण पत्र कथित तौर पर उनके माता-पिता द्वारा बैडमिंटन टूर्नामेंट में भाग लेने और सरकार से लाभ प्राप्त करने के लिए बदल दिए गए थे।

लक्ष्य सेन अर्जुन पुरस्कार प्राप्तकर्ता हैं। लक्ष्य और चिराग के पिता प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन अकादमी में कोच के रूप में काम करते हैं और उनकी माँ कर्नाटक बैडमिंटन एसोसिएशन की कर्मचारी हैं।

न्यायमूर्ति एमजी उमा ने आरोपियों द्वारा दायर तीन याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें 2022 में एक ट्रायल कोर्ट के समक्ष नागराज एमजी द्वारा एक निजी शिकायत के आधार पर उनके खिलाफ दर्ज शिकायत की वैधता पर सवाल उठाया गया था।

“जब प्रथम दृष्टया सामग्री रिकॉर्ड में रखी जाती है, जो अपराध का गठन करती है, तो मुझे जांच को रोकने या आपराधिक कार्यवाही की शुरुआत को रद्द करने का कोई कारण नहीं मिलता है। अदालत के सामने पर्याप्त सामग्री है, जो सूचना के अधिकार अधिनियम (आरटीआई) के तहत प्राप्त दस्तावेज हैं। न्यायमूर्ति उमा ने आरोपियों द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा, "ऐसी परिस्थितियों में, मुझे याचिकाओं पर विचार करने का कोई कारण नहीं दिखता। ओर देख रही है

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