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BENGALURU. बेंगलुरु: कर्नाटक उच्च न्यायालय Karnataka High Court ने लोकायुक्त मामलों के लिए विशेष न्यायालय द्वारा पारित उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें सात पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से पूर्व मंजूरी के बिना एक निजी व्यक्ति के खिलाफ कथित अवैध कार्रवाई के लिए मामला दर्ज करने का आदेश दिया गया था। विशेष न्यायालय ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के साथ-साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दंडनीय अपराधों का संज्ञान लिया था। सात आरोपी अधिकारी तत्कालीन एडीजीपी सीमांतकुमार सिंह, पुलिस उपाधीक्षक (डीवाईएसपी) एमके थम्मैया, इंस्पेक्टर एसआर वीरेंद्र प्रसाद, डीवाईएसपी प्रकाश आर, इंस्पेक्टर मंजूनाथ एच हुगर, डीवाईएसपी विजय एच और उमा प्रशांत हैं, जो अब भंग हो चुके भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) में थे। न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने आरोपियों द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए आदेश को रद्द कर दिया। विशेष अदालत ने कहा था कि कथित अपराधों का संज्ञान लेने के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 या सीआरपीसी की धारा 197 के तहत पूर्व मंजूरी की आवश्यकता नहीं है और आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की अनुमति दी।
लेकिन उच्च न्यायालय ने कहा कि विशेष अदालत को याचिकाकर्ताओं के खिलाफ अपराध का संज्ञान नहीं लेना चाहिए था, लेकिन उसने कानून का घोर उल्लंघन किया और सर्वोच्च न्यायालय Supreme Court के निर्णयों का गलत इस्तेमाल किया। उच्च न्यायालय ने कहा कि संज्ञान लेने का आदेश समाप्त हो गया, लेकिन शिकायत नहीं। याचिकाकर्ताओं के वकील का तर्क कि यदि मंजूरी नहीं है, तो कोई कार्यवाही नहीं हो सकती, स्वीकार करने योग्य है।
विशेष अदालत ने आरोपी अधिकारियों के खिलाफ रियल एस्टेट एजेंट मोहन कुमार ए द्वारा दायर एक निजी शिकायत पर सुनवाई के बाद 30 मई को यह आदेश पारित किया। कुमार ने आरोप लगाया था कि उन्हें आरोपियों द्वारा एक फर्जी प्रविष्टि के आधार पर फंसाया गया था, जिसमें कहा गया था कि ‘मोहन आरटी नगर में दो मोबाइल फोन नंबर हैं, 4 फाइलें वापस ले लो, 1 फाइल’, जो उस डायरी में दर्ज है, जिसके बारे में दावा किया गया था कि वह डायरी बीडीए के एक अधिकारी से जब्त की गई थी।
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Triveni
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