कर्नाटक

Karnataka: कर्नाटक हाईकोर्ट ने अर्नब के खिलाफ केपीसीसी का मामला खारिज किया

Subhi
25 Feb 2025 9:00 AM IST
Karnataka: कर्नाटक हाईकोर्ट ने अर्नब के खिलाफ केपीसीसी का मामला खारिज किया
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बेंगलुरु: कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) द्वारा पत्रकार अर्नब गोस्वामी के खिलाफ दर्ज की गई शिकायत को "लापरवाह" और "केवल बदला लेने के लिए" करार देते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय ने उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया।

भले ही इसे सच माना जाए, लेकिन यह समझ में नहीं आता है कि आईपीसी की धारा 505 (2) (वर्गों के बीच दुश्मनी, घृणा या दुर्भावना पैदा करना या बढ़ावा देना) के तत्वों को दूर से भी कैसे पूरा किया जाता है। इसलिए, केवल इसलिए कि वह (गोस्वामी) एक प्रसिद्ध नाम हैं, उन्हें इसमें घसीटा गया।

अदालत ने कहा कि याचिका की सुनवाई के दौरान एक प्रश्न कि "अदालत जानना चाहती है कि याचिकाकर्ता ने क्या अपराध किया है", का कोई जवाब नहीं मिला। याचिकाकर्ता ने, जैसा कि कहा गया है, कोई अपराध नहीं किया है और उसका नाम केवल इसलिए घसीटा गया क्योंकि वह अर्नब गोस्वामी है।

“यह समझ में नहीं आता कि याचिकाकर्ता को इसमें कैसे घसीटा जा सकता है। वह एक मीडिया हाउस के प्रधान संपादक या कार्यकारी निदेशक हैं। उन्होंने न तो कोई बयान दिया है और न ही वर्गों के बीच नफरत को बढ़ावा देने वाला कुछ प्रसारित किया है।

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