कर्नाटक

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बीबीएमपी को एयरो इंडिया-2023 के लिए होर्डिंग लगाने की अनुमति दी

Ritisha Jaiswal
12 Jan 2023 3:41 PM GMT
कर्नाटक हाईकोर्ट ने बीबीएमपी को एयरो इंडिया-2023 के लिए होर्डिंग लगाने की अनुमति दी
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उच्च न्यायालय


उच्च न्यायालय ने गुरुवार को बीबीएमपी को हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) को 13 फरवरी से 17 फरवरी तक निर्धारित एयरो इंडिया -2023 के लिए प्रचार अभियान चलाने के लिए अस्थायी होर्डिंग, संरचनाएं और साइनेज लगाने की अनुमति दी। न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले ने बीबीएमपी को शहर में अनधिकृत होर्डिंग को नियंत्रित करने और कम करने के उपायों/कदमों के बारे में उसके पहले के निर्देशों के अनुसार तीन सप्ताह के भीतर एक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया।

बीबीएमपी द्वारा वादकालीन आवेदन (आईए) दायर किया गया था जिसमें एचएएल को शहर में विभिन्न स्थानों पर अस्थायी प्रचार और सूचनात्मक सामग्री लगाने की अनुमति देने के लिए अदालत की अनुमति मांगी गई थी। आवेदन में कहा गया है कि राज्य सरकार के समर्थन में रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित एयरो इंडिया-2023 वायु सेना स्टेशन, येलहंका में आयोजित होने वाला एक प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम है।

यह प्रस्तुत किया गया था कि यदि शहर के प्रमुख जंक्शनों पर उचित मार्ग संकेतक और विज्ञापन नहीं लगाए जाते हैं तो दुनिया भर से और देश के भीतर से भी प्रतिभागियों को असुविधा होगी। आवेदन में यह भी आश्वासन दिया गया है कि अस्थायी होर्डिंग्स, संरचनाएं लकड़ी से बनेंगी, प्लेकार्ड केवल निर्धारित स्थानों पर और उपयोग की जाने वाली सामग्री 100 प्रतिशत कपास है।
यह देखते हुए कि खंडपीठ ने एयरो इंडिया-2019 के दौरान बीबीएमपी को अनुमति दी थी, अदालत ने आवेदन को अनुमति दे दी।


Ritisha Jaiswal

Ritisha Jaiswal

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