कर्नाटक

कक्षा 5, 8 के बोर्ड मूल्यांकन पर आज कर्नाटक हाईकोर्ट का आदेश

Ritisha Jaiswal
10 March 2023 12:14 PM GMT
कक्षा 5, 8 के बोर्ड मूल्यांकन पर आज कर्नाटक हाईकोर्ट का आदेश
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कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक उच्च न्यायालय शुक्रवार को कक्षा 5 और 8 के लिए बोर्ड मूल्यांकन के खिलाफ याचिकाओं पर अपना आदेश सुनाएगा। गुरुवार को पक्षों को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रखने वाले न्यायमूर्ति प्रदीप सिंह येरुर ने कहा कि आदेश शुक्रवार को पारित किया जाएगा।

शैक्षणिक वर्ष के मध्य में कक्षा 5 और 8 के लिए बोर्ड मूल्यांकन के बारे में राज्य सरकार द्वारा जारी 12 दिसंबर, 2022 के परिपत्र पर सवाल उठाते हुए पंजीकृत गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों और गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों के संगठन द्वारा याचिका दायर की गई थी।
राज्य सरकार की दलील थी कि बोर्ड परीक्षा नहीं होती है। बच्चों के मूल्यांकन की प्रक्रिया में केवल मामूली बदलाव किया गया है और शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत से संबंधित स्कूलों द्वारा किए गए निरंतर आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर कुल 100 अंकों में से 80 प्रतिशत छात्रों को दिया जा रहा है।
अंतिम मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए केवल शेष 20 प्रतिशत अंकों के लिए ही राज्य स्तर पर प्रश्न पत्र तैयार किए जाते हैं और पेपर का मूल्यांकन तालुक और ब्लॉक स्तर पर किया जाता है।
राज्य सरकार ने आगे तर्क दिया कि प्रश्न पत्र 40 अंकों (20 बहुविकल्पीय प्रश्न और 20 विस्तृत) के लिए होंगे और इस परीक्षा में प्राप्त 50 प्रतिशत अंकों को 20 प्रतिशत मूल्यांकन के लिए गिना जाएगा। राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि मूल्यांकन की प्रक्रिया आरटीई अधिनियम की धारा 16 के तहत की जाती है।


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