कर्नाटक

कर्नाटक हाई कोर्ट ने पूर्व मंत्री ज़मीर के खिलाफ DA केस खारिज किया

Subhi
8 July 2026 9:15 AM IST
कर्नाटक हाई कोर्ट ने पूर्व मंत्री ज़मीर के खिलाफ DA केस खारिज किया
x

बेंगलुरु: लोकायुक्त को झटका देते हुए, कर्नाटक हाई कोर्ट ने पूर्व हाउसिंग, वक्फ और माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के मंत्री, बीजेड ज़मीर अहमद खान के तत्कालीन सेक्रेटरी सरदार सरफराज खान के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत शुरू की गई कार्रवाई को रद्द कर दिया। सरफराज खान पर 1991 से 2020 तक की चेकिंग अवधि के दौरान कथित तौर पर लगभग 9.42 करोड़ रुपये (135.04%) आय से अधिक संपत्ति (DA) रखने का आरोप था।

“कर्नाटक लोकायुक्त के पुलिस महानिदेशक द्वारा जारी सर्कुलर (तारीख 11 मई, 2023) में DA के मामले में अपराध दर्ज करके तलाशी लेने से पहले कई सुरक्षा उपायों का पालन करने का निर्देश दिया गया है।

बेशक, यह मामला उक्त सर्कुलर का उल्लंघन करता है, क्योंकि सर्कुलर की शर्तों में से एक प्रारंभिक जांच करना है... एन सतीश बाबू बनाम कर्नाटक राज्य मामले में कोऑर्डिनेट बेंच ने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के पूरे स्पेक्ट्रम पर विस्तार से विचार किया है, जिसमें प्रारंभिक जांच की ज़रूरत भी शामिल है। जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने सरफराज खान की उस पिटीशन को मंज़ूरी देते हुए कहा, जिसमें लोकायुक्त पुलिस द्वारा रजिस्टर किए गए केस की लीगैलिटी पर सवाल उठाया गया था।

खान 31 दिसंबर, 2025 को सुपरएनुएशन की उम्र पूरी करने पर रिटायर हो गए। रिटायरमेंट से कुछ दिन पहले, 23 दिसंबर को, लोकायुक्त पुलिस ने उनके ठिकानों पर सर्च किया और कुछ कीमती सामान और डॉक्यूमेंट्स ज़ब्त किए।

खान के वकील ने कहा कि अगर इंक्वायरी की गई होती, तो फैक्ट्स साफ़ हो जाते, क्योंकि पिटीशनर की सभी प्रॉपर्टीज़ और इनकम IT डिपार्टमेंट को बता दी गई है।

Next Story