
बेंगलुरु: कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को दो महीने के अंदर तीन अपील करने वालों को वर्क इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने आगे कहा कि अगर कर्नाटक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज की कॉमन रिक्रूटमेंट) रूल्स, 2011 में बदलाव करके वर्क इंस्पेक्टर का कैडर खत्म कर दिया जाता है, तो सरकार अपील करने वालों के पदों को उसी के बराबर कैडर में मर्ज कर सकती है।
जस्टिस डीके सिंह और जस्टिस एस रचैया की डिवीजन बेंच ने हाल ही में यह आदेश दिया, जिसमें रामनगर जिले के हरीश कुमार एचपी और दो अन्य कैंडिडेट्स की अपील को स्वीकार कर लिया गया, जिसमें सिंगल जज के 24 फरवरी, 2025 के आदेश पर सवाल उठाया गया था।
सबसे पहले, अपील करने वालों ने एक रिट पिटीशन दायर करके हाई कोर्ट का रुख किया क्योंकि राज्य ने 2017 में कर्नाटक पब्लिक सर्विस कमीशन (KPSC) द्वारा सिलेक्शन लिस्ट में उनके नाम घोषित किए जाने के बाद उन्हें नियुक्त करने से यह कहते हुए मना कर दिया था कि पद खत्म कर दिए गए हैं। हालांकि, सिंगल जज ने उस विवादित आदेश के आधार पर उनकी याचिका खारिज कर दी, जिसके खिलाफ उन्होंने अपील दायर की थी।





